कोरोनावायरस
सत्यापित पहचान पत्र जारी कर विक्रेता के लिये गले में पहनना अनिवार्य
सिरोही ब्यूरो न्यूज़
रिपोर्ट हरीश दवे
सिरोही जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने बताया कि कोरोना संक्रमण के सन्दर्भ में लाॅक डाउन की अवधि में जिले के शहरी क्षेत्रों में खाने-पीने की वस्तुओं जैसी सब्जी, फल, नमकीन, मौसमी खाद्य, पेय आदि साम्रगी को बेचने वाली चलती फिरती दुकानों, हाथ ठेलों, फेरीवालों जैसी अस्थाई दुकानों पर कार्फी मात्रा में खाद्य सामग्री की बिक्री गली-गली की जा रही है।
वर्तमान...